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भारत सरकार की निवेश योजनाएं


भारत सरकार नागरिकों को सुरक्षित और लाभकारी बचत के अवसर देने के लिए विभिन्न निवेश योजनाएं संचालित करती है। इनका उद्देश्य दीर्घकालिक पूंजी निर्माण, टैक्स में छूट और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना होता है। ये योजनाएं विभिन्न वर्गों जैसे—वरिष्ठ नागरिक, किसान, कर्मचारी और महिलाएं—के लिए अलग-अलग रूपों में उपलब्ध होती हैं।

निवेश योजनाओं में EEE टैक्स छूट श्रेणी क्या है?

टैक्स में छूट वाली योजनाओं को EEE श्रेणी की योजनाएं कहा जाता है। इन ट्रिपल E का मतलब :

  1. Exempt: निवेश करते समय टैक्स छूट (Under Section 80C)
  2. Exempt: निवेश पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स नहीं
  3. Exempt: परिपक्वता राशि (Maturity Amount) पर टैक्स नहीं

सारी योजनाएं EEE नहीं होती कुछ EET भी हो सकती है जिसका मतलब है कि परिपक्वता राशि पर टैक्स छूट(Exempt) ना मिलकर T यानी टैक्स लगेगा।

निवेश योजनाएं:

1. पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF)

2. Employees' Provident Fund (EPF)

3. Sukanya Samriddhi Yojana (SSY)

4. Voluntary Provident Fund (VPF)

5. Recognized Provident Fund (RPF)

6. बीमा निवेश

7. Life Insurance Policy (LIC आदि)

8. Unit Linked Insurance Plans (ULIPs)

9. Senior Citizens' Saving Scheme (SCSS)

10. National Savings Certificate (NSC)

11. Kisan Vikas Patra (KVP)

12. Post Office Monthly Income Scheme (POMIS)

13. National Pension System (NPS)

14. Atal Pension Yojana (APY)

15. Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana (PMVVY)

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